2.1 व्यक्ति द्वारा कनेक्शन के लिए आवेदन करने के मामले में
(i) आवेदन वाले पते का स्वामित्व प्रमाण: (पंजीकृत सेल डीड/विलेख या बिक्री का समझौता/नोटरीकृत या पंजीकृत जीपीए/नोटरीकृत या पंजीकृत विभाजन डीड/नोटरीकृत या पंजीकृत। त्याग या रिलीज़ डीड/पंजीकृत। हस्तांतरण डीड/खतोनी/बैंक बिक्री सर्टिफिकेट)
(ii) आवेदक पते के मालिक द्वारा जारी एनओसी (अगर स्वामित्व प्रमाणपत्र आवेदक के पक्ष में नहीं है तो, एनेक्स. 1)
2.2 अगर आवेदक कानूनी उत्तराधिकारी है और मालिक/सह-मालिक नहीं है व मालिक का निधन हो चुका है
(i) आवेदन वाले पते का स्वामित्व प्रमाण: (पंजीकृत सेल डीड/विलेख या बिक्री का समझौता/नोटरीकृत या पंजीकृत जीपीए/नोटरीकृत या पंजीकृत विभाजन डीड/नोटरीकृत या पंजीकृत। त्याग या रिलीज़ डीड/पंजीकृत। हस्तांतरण डीड/खतोनी/बैंक बिक्री सर्टिफिकेट)
(ii) वसीयतकर्ता का मृत्यु प्रमाणपत्र
(iii) कानूनी उत्तराधिकार एनओसी (एनेक्स.2)
2.3 औद्योगिक कनेक्शंस के लिए (प्राइवेट लिमिटेड या पार्टनरशिप फर्म में) अगर फर्म/व्यक्ति के नाम पर आवेदन किया गया है (मालिक अलग)
(i) आवेदन वाले पते का स्वामित्व प्रमाण: पंजीकृत बिक्री डीड या बिक्री समझौता/नोटरीकृत या पंजीकृत जीपीए/आवंटन पत्र/ कब्ज़ा पत्र/पंजीकृत हस्तांतरण डीड/खतोनी/खसरा- गिरद्वारी या तो फर्म/कंपनी के नाम पर हो या फिर व्यक्ति के नाम पर
(ii) आवेदक के पक्ष में मालिक द्वारा जारी की गई एनओसी (एनेक्स.1)
(iii) फैक्ट्री लाइसेंस की आवश्यकता
(iv) डीपीसीसी से सहमति आवश्यक
2.4 आवंटी के अलावा अन्य व्यक्ति के नाम पर मौजूद सर्वेंट क्वॉर्टर/गैरेज के लिए कनेक्शंस
(i) आवेदन वाले पते का स्वामित्व प्रमाण: मूल फ्लैट का आवंटन/कब्ज़ा पत्र (ii) मूल आवंटी की ओर से दी गई एनओसी(एनेक्स.1)
2.5 जीऐंडआई- टावर के केस में
(i) आवेदन वाले पते का स्वामित्व प्रमाण: (पंजीकृत सेल डीड/विलेख या बिक्री का समझौता/नोटरीकृत या पंजीकृत जीपीए/नोटरीकृत या पंजीकृत विभाजन डीड/नोटरीकृत या पंजीकृत। त्याग या रिलीज़ डीड/पंजीकृत। हस्तांतरण डीड/खतोनी/बैंक बिक्री सर्टिफिकेट)
(ii) आवेदक पते के लिए मालिक द्वारा जारी की गई एनओसी (एनेक्स.1)
(iii) मकानमालिक और कंपनी के बीच हुआ नोटरीकृत या पंजीकृत लीज़ समझौता
(iv) मौजूदा डायरेक्टर्स/पार्टनर्स की सूची
(v) हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के पक्ष में प्राधिकार पत्र
(vi) दिल्ली का जीएसटी सर्टिफिकेट आवश्यक
2.6 अगर आवेदक किराएदार है
(i) नोटरीकृत या पंजीकृत किराया समझौता या लीज़ समझौता/किराए की रसीद जो 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए
(ii) किराए की रसीद/लीज़ समझौता मालिक द्वारा हस्ताक्षरित है इसकी अंडरटेकिंग (एनेक्स.20)
नोट: सिर्फ प्रीपेड मीटर को ही 45 किलोवाट तक का लोड जारी किया जाएगा